नई दिल्ली. इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले टैक्सपेयर्स के लिए काम की खबर है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने सोमवार (4 मार्च) को कहा कि जिन टैक्सपेयर्स के मामले ई-वेरिफिकेशन स्कीम के तहत चिह्नित किए गए हैं, वे असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (Updated ITR) 31 मार्च तक फाइल कर सकते हैं.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज यानी सीबीडीटी (CBDT) ने असेसमेंट ईयर 2021-22 (फाइनेंशियल ईयर 2020-21) के लिए दाखिल कुछ आईटीआर में दर्ज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जानकारी और डिपार्टमेंट के पास उपलब्ध जानकारी के बीच अंतर है.
ऐसे मामलों में जहां असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है, लेकिन विभाग के पास हाई वैल्यू के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जानकारी है, उनकी भी जांच की जानी चाहिए. ऐसे में ई-वेरिफिकेशन स्कीम-2021 के तहत डिपार्टमेंट बेमेल जानकारी के संबंध में टैक्सपेयर्स को सूचना भेज रहा है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे टैक्सपेयर्स से अपडेटेड आईटीआऱ दाखिल करने को कहा है.
क्या होता है ITR-U
अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न को ITR-U या Updated ITR कहते हैं. ये रिटर्न अपनी पहले फाइल की गई टैक्स रिटर्न में किसी भी तरह की गलती जैसे इनकम की कम रिपोर्टिंग या गलत रिपोर्टिंग को सुधारने के लिए कर सकते हैं.